दवाईयों के दस्तावेजों में अनियमितता पर दीप मेडिकल स्टोर का लाइसेंस निलंबित

कोंडागांव से दीपक ठाकुर की रिपोर्ट
कोंडागांव से दीपक ठाकुर की रिपोर्ट

कोंडागांव:–खाद्य एवं औषधि प्रशासन के द्वारा दवाईयों की गुणवत्ता जांच एवं क्रय विक्रय दस्तावेजों के नियमानुसार संधारण हेतु मेडिकल स्टोर में लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। कलेक्टर कुणाल दुदावत के निर्देशानुसार एवं उपसंचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन डॉ० आर के सिंह के मार्गदर्शन में औषधि विभाग द्वारा जिले में संचालित मेडिकल स्टोर्स का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान शेड्यूल एच1 एवं नार्काेटिक दवाईयों के खरीदी-बिक्री दस्तावेजों का जांच किया गया। इसके साथ ही सभी मेडिकल स्टोर के संचालकों को आवश्यक दस्तावेजों का नियमानुसार संधारण करते हुए दवाईयों को उचित तापमान में रखने एवं सीसीटीवी कैमरा इन्सटॉल करने हेतु निर्देशित किया गया।

औषधि विभाग के द्वारा ग्राम मर्दापाल में संचालित दीप मेडिकल स्टोर का औषधि लायसेंस निलंबित किया गया है। निरीक्षण के दौरान शेड्यूल एच1 एवं अन्य दवाईयों के खरीदी-बिक्री दस्तावेजों का जांच किया गया, जांच में औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन सामाग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के तहत् अनियमितताएँ पायी गई थी, जिसके लिये फर्म के संचालक को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए स्पष्टीकरण मांगा गया था। जवाब संतोषप्रद न होने पर औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी ने इस कृत्य को गंभीर लापरवाही मानते हुए फर्म दीप मेडिकल स्टोर का ड्रग लायसेंस 15 दिवस के लिए निलंबित किया है।

वहीं अन्य जांच में दवाईयों की गुणवत्ता जांच के लिये कोण्डागांव शहर में संचालित राव मेडिकल स्टोर से एल हिस्ट मोन्ट एवं कुसुम मेडिकल स्टोर से रेबनेस डीएसआर नामक दवाई को राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला रायपुर भेजा गया। औषधि निरीक्षक सुखचैन सिंह धुर्वे द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार जिले में संचालित सभी मेडिकल स्टोर्स का नियमित निरीक्षण के दौरान समय-समय पर दवाईयांे के गुणवत्ता जांच हेतु औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, रायपुर भेजा जाता है।

औषधि विभाग द्वारा सभी मेडिकल संचालकों को दवाईयों से संबंधित समस्त दस्तावेजों को नियमानुसार संधारित करने एवं मानक दवाईयों की ही बिक्री करने के निर्देश दिये गये हैं। साथ ही दवाईयों के क्रय-विक्रय दस्तावेजों एवं शेड्यूल एच 1 रजिस्टर का नियमानुसार संधारण एवं नार्काेटिक दवाई, एमटीपी किट जैसे दवाईओं को पंजीकृत डॉक्टर के प्रिस्क्रीप्सन के बिना विक्रय न किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

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