शिक्षक नेता की पत्नी बिना नियुक्ति बन गई शिक्षिका अब जांच के बाद आया बड़ा फर्जीवाड़ा सामने, नियुक्ति आदेश ही निकला फर्जी

 

बिलासपुर : शिक्षक नेता की पत्नी के फर्जीवाड़े मामले में मुश्किलें कम नहीं हो रही है। जेडी के पास एक नई शिकायत हुई है। इसमें शिकायतकर्ता ने पूरे दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। इसमें शिक्षक नेता की पत्नी को दूसरे के नियुक्ति आदेश में फर्जीवाड़ा कर शिक्षिका बनने का आरोप लगाया गया है। उनकी नियुक्ति से संबंधित नगर पंचायत पत्थलगांव और दर्रापारा स्कूल में कोई रिकार्ड ही नहीं मिल रहा है। इस मामले में जेडी ने जांच के आदेश दिए हैं।

शासकीय प्राथमिक शाला, मोपका में पदस्थ शिक्षक एलबी चंद्ररेखा शर्मा पति संजय शर्मा की नियुक्ति के फर्जीवाड़ा होने की एक बार फिर से शिकायत हुई है।

सूचना के अधिकार द्वारा प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर शिकायतकर्ता ने कहा कि श्रीमती शर्मा की नियुक्ति पूर्णरूपेण फर्जी है और उनकी नियुक्ति कभी नगर पंचायत, पत्थलगांव द्वारा की ही नहीं गई है। इसमें बताया गया कि 11 जनवरी 2007 को नगर पंचायत, पत्थलगांव द्वारा वास्तविकता में आदेश क्रमांक 229 के जरिए नीलम टोप्पो की नियुक्ति प्राथमिक शाला दर्रापारा (उरांवपारा) में की गई है।

इस आदेश का सहारा लेकर फर्जी आदेश चंद्ररेखा शर्मा के नाम से तैयार किया गया व चंद्ररेखा शर्मा के सर्विस बुक में भी यही आदेश क्रमांक उनके प्रथम नियुक्ति के रूप में अंकित है। नीलम टोप्पो वर्तमान में अभी भी शासकीय प्राथमिक शाला दर्रापारा (उरांवपारा) में ही पदस्थ हैं। स्कूल के उपस्थिति पत्रक में साफ तौर पर यह स्पष्ट है कि शाला में नीलम टोप्पो ने 16 जनवरी 2007 को ज्वाइनिंग दी और तत्कालीन समय में एल. एक्का और नीलम टोप्पो मात्र कार्यरत थे।

दावा यह भी किया गया है कि जनपद पंचायत, बिल्हा द्वारा जो आदेश अनापत्ति प्रमाण पत्र के तौर पर प्रदाय किया गया। वह जनपद पंचायत पत्थलगांव के नाम पर प्रेषित किया गया था। जिसे पेन से काट कर नगर पंचायत किया गया है। जिसमें किसी प्रकार का कोई इनिशियल नहीं है।

नियमानुसार जनपद पंचायत, नगर पंचायत के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी नहीं कर सकता था। इसलिए कूटरचना कर पहले जनपद पंचायत के नाम पर अनापत्ति प्रमाण-पत्र मांगा गया और बाद में उसमें छेड़छाड़ किया गया। चंद्ररेखा शर्मा को विकासखंड शिक्षा अधिकारी या नगर पंचायत पत्थलगांव द्वारा किसी प्रकार का कोई वेतन भुगतान नहीं किया गया है। इस बिंदु पर जानबूझकर जांच नहीं की गई।

शिकायतकर्ता ने बताया कि नीलम टोप्पो आदिवासी महिला हैं। उनका 12वीं में 65 प्रतिशत है और चंद्र रेखा शर्मा अनारक्षित वर्ग से आती हैं। उनका 12वीं में 44 प्रतिशत है। दोनों की नियुक्ति एक ही दिन हो पाना संभव ही नहीं था। श्रीमती शर्मा के सर्विस बुक के प्रथम पेज में बिल्हा के पूर्व विकासखंड शिक्षा अधिकारी पीएस बेदी के हस्ताक्षर हैं। इसकी भी जांच करने की मांग की गई है।

चंद्ररेखा शर्मा की नियुक्ति कभी सहायक शिक्षक के तौर पर नगर पंचायत पत्थलगांव के अंतर्गत हुई ही नहीं है उनके द्वारा सीधे फर्जी नियुक्ति आदेश और ट्रांसफर आदेश तैयार कर विकासखंड बिल्हा में पदस्थापना ले ली गई और इस प्रकार उनके द्वारा फर्जी तरीके से नौकरी हथियाई गई है। इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कर संबंधित के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई। साथ ही ऐसा नहीं होने पर जेडी को सौंपे गए दस्तावेजों के साथ उच्च न्यायालय की शरण में जाने की बात कही गई है।

 

फर्जी स्थानांतरण आदेश से पहुंची मोपका

 

यह भी कहा गया है कि नगर पंचायत, पत्थलगांव जिला जशपुर द्वारा जारी ट्रांसफर आदेश में सीधे चंद्ररेखा शर्मा की पदस्थापना स्थानांतरण पश्चात शासकीय प्राथमिक शाला, मोपका विकासखंड बिल्हा की गई जो कि संभव ही नहीं है। कोई भी नगर पंचायत सीएमओ किसी अन्य जिले के जनपद पंचायत के किसी भी स्कूल में सीधे पोस्टिंग का आदेश जारी कर ही नहीं सकता।

संयुक्त संचालक द्वारा गठित तीन सदस्सीय टीम को 7 दिनों में रिपोर्ट देने का आदेश

 

संयुक्त संचालक द्वारा गठित तीन सदस्सीय टीम में जेडी ऑफिस के सहायक संचालक मुकेश मिश्रा, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हाटी ब्लॉक धरमजयगढ़, जिला रायगढ़ के प्राचार्य एस. आर. सिदार और शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मदनपुर ब्लॉक खरसिया जिला रायगढ़ के प्राचार्य एल. एन. पटेल शामिल हैं। जेडी आर. पी. आदित्य ने टीम को विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय पत्थलगांव, सीएमओ कार्यालय पत्थलगांव एवं शासकीय प्राथमिक शाला दर्रापारा से शिकायत से संबंधित आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करने और उसका परीक्षण कर शिकायत की बिन्दुवार जांच कर स्पष्ट अभिमत सहित प्रतिवेदन एक सप्ताह के भीतर देने का आदेश दिए हैं।

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