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लोक अदालत में निराकृत हुये बिजली संबंधी प्रकरण

“संभागीय जिला ब्यूरो रवि राज रजक की रिपोर्ट”
“संभागीय जिला ब्यूरो रवि राज रजक की रिपोर्ट”

नेशनल लोक अदालत का आयोजन विभिन्न स्तरों पर किया गया था, जिसमें अनेकों राजीनामा योग्य मामलों का आपसी समझौते के आधार पर निराकरण किया गया। 14 मार्च 2026 को आयोजित लोक अदालत में पॉवर कंपनी के बिलिंग सबंधी, विद्युत चोरी, बकाया राशि तथा मुआवजा से संबंधित प्रकरणों का निदान किया गया है। इस आयोजन में बिलासपुर रीजन के अंतर्गत बिलासपुर वृत्त में लंबित 1276 प्रकरण राशि 1 करोड़ 67 लाख 81 हजार रूपये, बिलासपुर नगर वृत्त के 1856 प्रकरण राशि 2 करोड़ 91 लाख रूपये तथा कोरबा वृत्त में 142 प्रकरण राशि 16 लाख 40 हजार रूपये के प्रकरणों को आपसी सहमति के आधार पर निराकृत कर अवार्ड पारित किया गया है।
इस संबंध में छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के कार्यपालक निदेशक  ए.के. अम्बस्ट ने बताया कि माननीय न्यायालय द्वारा आयोजित नेशनल लोक अदालत में बिलासपुर क्षेत्र के कुल 3274 प्रकरणों का निराकरण किया गया, जिनकी कुल निराकृत राशि 4 करोड़ 75 लाख 21 हजार थी। अम्बस्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना 2026 में बीपीएल, घरेलू और कृषि श्रेणी के निम्नदाब उपभोक्ताओं को बिजली बिल के सरचार्ज (अधिभार) में 100 प्रतिशत तक छूट का लाभ लेने के लिये, यानी यदि किसी उपभोक्ता पर लंबे समय से बिजली बिल का अधिभार जुड़ता जा रहा था, तो अब उसे पूरी तरह माफ किये जाने तथा बकाया राशि में छूट पाने हेतु उपभोक्ता ब्ैच्क्ब्स् की आधिकारिक वेबसाइट या मोर बिजली एप के माध्यम से घर बैठे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।

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वेबसाइट में प्रकाशित खबरों से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है समाचार की विषयवस्तु संवाददाता के विवेक पर निर्भर यह एक हिंदी न्यूज़ वेबसाइट है, जिसमें छत्तीसगढ़ सहित देश और दुनिया की खबरें प्रकाशित की जाती हैं। वेबसाइट पर प्रकाशित किसी भी समाचार से संबंधित कानूनी विवाद की स्थिति में केवल बिलासपुर न्यायालय की ही मान्यता होगी।

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