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30 जून तक सम्पूर्ण जिला जलाभाव क्षेत्र घोषित, नलकूप खनन के लिए प्राधिकृत अधिकारी से विधिवत अनुमति जरूरी

गरियाबंद से देव प्रसाद बघेल की रिपोर्ट
गरियाबंद से देव प्रसाद बघेल की रिपोर्ट

*गरियाबंद*-: कलेक्टर बीएस उइके ने जिले में ग्रीष्म ऋतु को ध्यान में रखते हुए पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु छत्तीसगढ़ पेयजल परिरक्षण अधिनियम के तहत सम्पूर्ण गरियाबंद जिले को 01 अप्रैल 2026 से 30 जून 2026 तक जलाभाव ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया है। कलेक्टर के आदेशानुसार जिले में उक्त अवधि में अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी के पूर्वानुमति बिना कोई नया नलकूप पेयजल अथवा पेयजल के अलावा किसी भी अन्य प्रायोजन के लिए खनन नहीं किया जा सकेगा। लेकिन शासकीय एजेंसी जैसे लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को सम्पूर्ण जिले में तथा नगर पालिक परिषद एवं नगर पंचायतों को केवल पेयजल हेतु अपने नगरीय निकाय की सीमा के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र में नलकूप खनन हेतु अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।

उन्हें केवल इस अवधि में खनन कराये गये नलकूपों की जानकारी प्राधिकृत अधिकारी को भेजना होगा। उक्त अनुक्रम में नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में नलकूप खनन हेतु अनुविभागीय अधिकारी राजस्व से विधिवत अनुमति की आवश्यकता होगी। कलेक्टर बीएस उइके ने नलकूप खनन हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया है।


जिसके अनुसार अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, गरियाबंद को गरियाबंद जिले के अन्तर्गत नगरीय क्षेत्र (नगरपालिका परिषद गरियाबंद) के लिए प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गरियाबंद को राजस्व अनुविभाग गरियाबंद के तहत् आने वाला क्षेत्र, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मैनपुर को राजस्व अनुविभाग मैनपुर के तहत् आने वाला क्षेत्र, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवभोग को राजस्व अनुविभाग देवभोग के तहत् आने वाला क्षेत्र एवं नगर पंचायत देवभोग, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राजिम को राजस्व अनुविभाग राजिम के तहत् आने वाला क्षेत्र एवं नगर पंचायत राजिम, फिंगेश्वर एवं कोपरा तथा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) छुरा को राजस्व अनुविभाग छुरा के तहत् आने वाला क्षेत्र एवं नगर पंचायत छुरा का प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है।
कलेक्टर के आदेशानुसार उक्त प्राधिकृत अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में छत्तीसगढ़ पेयजल परिरक्षण अधिनियमों में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार नलकूप खनन आवश्यक होने पर अनुमति प्रदान करने की कार्यवाही करेंगे। यदि किसी व्यक्ति या एजेंसी द्वारा उक्त अधिनियम के उल्लंघन में नलकूप खनन करना पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।

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