
रतनपुर:—
बिलासपुर जिले के ग्राम गिधौरी (विकासखंड बिल्हा) में संचालित क्रोमेटिक पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर हर्षराज बैवरेज नामक मिनरल वॉटर फैक्ट्री पर बड़ा खुलासा हुआ है। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मांगी गई जानकारी में जल संसाधन विभाग ने स्पष्ट किया है कि उक्त इकाई को भूजल दोहन या व्यवसायिक जल उपयोग के लिए किसी भी प्रकार की विभागीय अनुमति नहीं दी गई है।
रतनपुर निवासी द्वारा 5 जून 2025 को दायर आवेदन के जवाब में जल संसाधन विभाग, बिलासपुर ने पत्र क्रमांक 3365, दिनांक 02.07.2025 को जानकारी दी कि विभाग के पास ऐसी कोई अनुमति जारी करने का रिकॉर्ड नहीं है और न ही कंपनी द्वारा कोई आवेदन प्रस्तुत किया गया है।
इस बात की पुष्टि अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन मंडल बिलासपुर द्वारा की गई, जो इस मामले में प्रथम अपीलीय अधिकारी भी हैं। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया कि उनके कार्यालय से कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) या लाइसेंस जारी नहीं किया गया है।
गांव के लोगों में इस खुलासे के बाद भारी आक्रोश है। ग्रामीणों का आरोप है कि अवैध रूप से जल स्रोतों का दोहन न केवल प्राकृतिक संसाधनों की चोरी है, बल्कि आने वाले समय में जल संकट को भी जन्म दे सकता है।
प्रशासन से कार्रवाई की मांग
स्थानीय नागरिकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि बिना अनुमति जल उपयोग करने वाले इस प्लांट पर तत्काल कार्रवाई की जाए और जांच बैठाई जाए कि अब तक किसके संरक्षण में यह प्लांट संचालित होता रहा।