बेलगहना:—वनमंडलाधिकारी बिलासपुर के निर्देशानुसार एवम् उप वनमंडलाधिकारी उचित मार्गदर्शन तथा वन परिक्षेत्र अधिकारी देवा सिहं मरावी बेलगहना के निरीक्षण दौरान केंदा सर्किल में केंदा परिसर कक्ष क्रमांक 2380 में 33 नग साल एवं अन्य मिश्रित प्रजाति के परिपक्व वृक्षों की अवैध रूप से बलपूर्वक कटाई कर अवैध अतिक्रमण कर खेती के प्रयोजन से कटाई स्वीकार करने पर आरोपी धरम दास मानिकपुरी पिता पीताम्बर दास निवासी केंदा के विरुद्ध पर पी.ओ.आर. 14637/23 दिनांक 04.07.2025 को जारी किया गया है
जिसे गिरफ्तार कर (1) भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 33(i) क, ग, च, 52, (2) लोक संपत्ति की क्षति निवारण अधिनियम 1984 धारा 3, (3) वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 2, (4) जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा 3,55,58 के तहत कार्यवाही करते हुए 14 दिनो की न्यायिक रिमांड पर केंद्रीय जेल बिलासपुर भेजा गया है जिसमें परिक्षेत्र सहायक केंदा प्रमोद मिश्रा, परिक्षेत्र सहायक बेलगहना शिव पैकरा , बी एफ ओ संदीप पोर्ते, सुशील शर्मा, राजनारायण यादव एवं अन्य स्टाफ का विशेष योगदान रहा।