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शारदीय नवरात्रि सप्तमि तिथि में महामाया मंदिर में चाकू से हत्या का प्रयास करने वाला आरोपी रतनपुर पुलिस की गिरफ्त में

रतनपुर से ताहिर अली की रिपोर्ट
रतनपुर से ताहिर अली की रिपोर्ट

रतनपुर….मामले का संक्षिप्त विवरण* इस प्रकार है कि प्रार्थी आहत दीपक साहू पिता अमृत लाल साहू उम्र 28 साल साकिन गोड़पारा गोंदईया थाना रतनपुर जिला बिलासपुर का दिनांक 30.09.2025 के रात्रि 12:45 बजे थाना रतनपुर मे प्रथम सूचना पत्र दर्ज कराया कि बबलू कश्यप के द्वारा महामाया मंदिर का लाईट का काम कराने का ठेका लिया था। जिसके अंदर में काम करता था। नवीन गुप्ता निवासी लखराम को अपने साथ सहयोग के लिए रखा था। दिनांक 30 सितंबर के रात्रि 00:30 बजे महामाया मंदिर कलश भवन के उपर छत में ड्यूटी मे थे। की उसी समय एक 20-25 साल का व्यक्त्ति रंग सावला काला कलर का शर्ट पहना था। देखकर पहचान लूंगा लाईट हेतु लगे बिलजी तार किनारे बैठा था। जिसे में व नवीन गुप्ता मना किये कि बिलजी तार से दूर में बैठो तो तुम लोग मना करने वाले कौन होते हो बोलते हुए हत्या करने की नीयत से चाकू से मेरे कमर मे पीछे एवं नवीन गुप्ता के पेट में मार दिया। जिससे नवीन के पेट के अतडी बाहर निकल गया। मेरे कमर के उपर चोट लगा है। घटना को जय कश्यप, रितिक कश्यप देखे है। हम लोगो को सीएचसी रतनपुर मे ईलाज कराने ले गये। नवीन को प्रथम ईलाज के बाद सिम्स अस्पताल बिलासपुर रिफर किया है जो सिम्स में भर्ती होकर ईलाज करा रहा है। मैं सीएचसी रतनपुर मे ईलाज कराकर बबलू कश्यप, संदीप राव के साथ थाना में रिपोर्ट किया रिपोर्ट से अज्ञात व्यक्त्ति के विरूद्ध अपराध क्र. 619/2025 धारा 109 भा.न्या.स का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया एवं अपराध की सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई, जिससे हत्या के प्रयास जैसे गंभीर अपराध को ध्यान में रखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में अज्ञात आरोपी की पतासाजी की जा रही थी कि पतासाजी के दौरान मुखबिर सूचना पर रितिक उर्फ रितेश सूर्यवंशी को उसके सकुनत से घेराबंदी कर पकड़ा गया और उससे पूछताछ करने पर बताया कि नवरात्रि सप्तमी के रात्रि मे ज्योति कलश भवन के उपर डॉस देखते समय बबलू के बिजली कर्मचारी के द्वारा डंडा से मारने से चाकू से एक का पेट को दूसरे का कमर के पीछे मार कर कुद कर भाग गया था और चाकू को अपने दोस्त को देना बताया । आरोपी रितिक उर्फ रितेश सूर्यवंशी घटना में प्रयुक्त चाकू एवं घटना के समय पहना कपडा को जप्त किया गया । प्रकरण में 25, 27 आर्म्स एक्ट जोड़ा गया है।
नाम आरोपी :-* रितिक उर्फ रितेश सूर्यवंशी पिता शिवदत्त सूर्यवंशी उम्र 22 वर्ष निवासी भेड़ी मुंडा रतनपुर थाना रतनपुर जिला बिलासपुर छ.ग.।

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वेबसाइट में प्रकाशित खबरों से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है समाचार की विषयवस्तु संवाददाता के विवेक पर निर्भर यह एक हिंदी न्यूज़ वेबसाइट है, जिसमें छत्तीसगढ़ सहित देश और दुनिया की खबरें प्रकाशित की जाती हैं। वेबसाइट पर प्रकाशित किसी भी समाचार से संबंधित कानूनी विवाद की स्थिति में केवल बिलासपुर न्यायालय की ही मान्यता होगी।

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