थाना चकरभाठा पुलिस की अवैध रूप से शराब निर्माण कर धन अर्जित करने वाले नशे के अवैध कारोबारियो के विरूद्ध कार्यवाही।
अवैध शराब का विनिर्माण करना व बिक्री हेतु अत्यधिक मात्रा में महुआ शराब रखते पाए जाने पर 03 आरोपी को किया गया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 05 नग एल्युमिनियम हण्डा जिसमें महुआ लाहन भरा हुआ, 05 नग स्टील की झोंकनी पाइप लगी हुई, 05 नग स्टील गंज, 05 नग गैस सिलेंडर, 15-15 लीटर वाला 10 नग प्लास्टिक डिब्बा जिसमें महुआ शराब भरा हुआ कुल 150 लीटर महुआ शराब कीमती करीब 30 हजार रुपए किया गया बरामद*
आरोपियों के विरुद्ध संगठित अपराध की धाराओं के तहत की जा रही कार्यवाही
*गिरफ्तार आरोपी:-*
01. संजू भारद्वाज पिता साहब लाल भारद्वाज उम्र 22 वर्ष निवासी पिरैया थाना चकरभाठा जिला बिलासपुर (छ.ग.)
02. सुभाष भारद्वाज पिता रामाधार भारद्वाज उम्र 25 वर्ष निवासी पिरैया थाना चकरभाठा जिला बिलासपुर (छ.ग.)
03. अजय लहरें पिता चंदराम लहरें उम्र 30 वर्ष निवासी बकरकुदा थाना मस्तूरी जिला बिलासपुर (छ.ग.)
मामले का विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 12.10.2025 को थाना प्रभारी चकरभाठा निरीक्षक उत्तम साहू को मोबाइल से सूचना प्राप्त हुआ कि ग्राम पिरैया में नदी किनारे कुछ लोग हाथ भट्ठी लगाकर महुआ शराब का निर्माण कर रहे हैं एवं भारी मात्रा में बिक्री हेतु महुआ शराब रखे हैं। उक्त सूचना पर निरीक्षक उत्तम साहू द्वारा थाना स्तर पर टीम गठित कर तत्काल मौके पर पहुंच कर घेराबंदी कर रेड कार्यवाही किया गया जहां मौके पर उपरोक्त 03 व्यक्ति मिले जिनके द्वारा नदी किनारे हाथ भट्ठी लगाकर कर अवैध महुआ शराब का निर्माण किया जा रहा था एवं बिक्री हेतु 150 लीटर महुआ शराब रखे थे। तीनों आरोपियों के कब्जे से 05 नग एल्युमिनियम हण्डा जिसमें महुआ लाहन भरा हुआ, 05 नग स्टील की झोंकनी पाइप लगी हुई, 05 नग स्टील गंज, 05 नग गैस सिलेंडर, 15-15 लीटर वाला 10 नग प्लास्टिक डिब्बा जिसमें महुआ शराब भरा हुआ कुल 150 लीटर महुआ शराब कीमती करीब 30 हजार रुपए को जप्त किया गया एवं आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)(क)(च), 34(2), 59(क) के तहत तीनों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। आरोपियों के विरुद्ध संगठित अपराध की धाराओं के तहत कार्यवाही की जा रही है।