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छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण का शुरुआत! राजनीतिक दलों के साथ सीईओ ने की महत्वपूर्ण बैठक तथा विभिन्न मीडिया संस्थानों के साथ प्रेस वार्ता

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ सहित 12 राज्यों में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की तिथियों की घोषणा कर दी गई है। इसी सिलसिले में, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी यशवंत कुमार ने आज दिनांक 28 अक्टूबर 2025 को सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की।

यह बैठक कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ के सभागार में आयोजित की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य के सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को पुनरीक्षण कार्यक्रम की तिथियों और अन्य आवश्यक जानकारियों से अवगत कराना था।

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प्रत्येक मतदान केंद्र में लगभग 1,000 मतदाता होते हैं। प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए एक बूथ स्तरीय अधिकारी (BLO) होता है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कई मतदान केंद्र होते हैं। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए एक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (ERO) होता है। ईआरओ एक उप-मंडल मजिस्ट्रेट (SDM) स्तर का अधिकारी होता है, जो कानून के अनुसार: मसौदा मतदाता सूची तैयार करता है।
दावों और आपत्तियों को प्राप्त करता है और उन पर निर्णय लेता है। और अंतिम मतदाता सूची तैयार करता है और प्रकाशित करता है। प्रत्येक तहसील के लिए सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (AERO) होता है। जिला मजिस्ट्रेट ईआरओ के निर्णय के विरुद्ध प्रथम अपील की सुनवाई करते हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डीईओ (जिला निर्वाचन अधिकारी) के निर्णय के विरुद्ध द्वितीय अपील की सुनवाई करते हैं।

बी.एल.ओ, (बूथ स्तरीय अधिकारी) नए मतदाता को शामिल करने के लिए फॉर्म 6 और घोषणा पत्र एकत्र करेंगे और मिलान/लिंकिंग (आधार से जोड़ना) में सहायता करेंगे। मतदाता को ई.एफ. (Electoral Form) भरने में मदद करेंगे उसे एकत्र करेंगे और ई.आर.ओ./ए.ई.आर.ओ. को जमा करेंगे। प्रत्येक मतदाता के घर का कम से कम 3 बार दौरा करेंगे। मतदाता, विशेषकर शहरी मतदाता/अस्थायी प्रवासी, ई.एफ. (E.F.) ऑनलाइन भी भर सकते हैं। इसके अलावा बीएलओ मृत, स्थायी रूप से स्थानांतरित तथा एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत मतदाताओं की पहचान करेंगे । गणना चरण के दौरान ई.एफ. (E.F.) के अलावा, ई.एफ. (E.F.) के साथ कोई अन्य दस्तावेज एकत्र करने की आवश्यकता नहीं है।

ईआरओ/एईआरओ को यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी पात्र नागरिक छूटा नहीं है; और कोई भी अपात्र व्यक्ति शामिल नहीं है। जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) ईआरओ के फैसले के खिलाफ पहली अपील की सुनवाई करेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डीएम के निर्णय के खिलाफ दूसरी अपील की सुनवाई करेंगे।

*SIR के प्रमुख चरण:*

*पूर्व-गणना चरण*

बीएलओ, ईआरओ और डीईओ का प्रशिक्षण। बीएलओ द्वारा अंतिम एसआईआर के साथ मैन्युअल मिलान/लिंकिंग।ECINET द्वारा अंतिम एसआईआर के साथ कंप्यूटर मिलान/लिंकिंग

*राजनीतिक दलों की भागीदारी*

सीईओ, डीईओ और ईआरओ सभी मान्यता प्राप्त दलों से मिलेंगे और एसआईआर प्रक्रिया को विस्तार से समझाएंगे। सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त बूथ स्तरीय एजेंटों (बीएलए) का प्रशिक्षण। बीएलए मतदाताओं से विधिवत भरे हुए ईएफ भी एकत्र कर सकते हैं. प्रतिदिन 50 ईएफ तक प्रमाणित कर सकते हैं और बीएलओ को जमा कर सकते हैं

*गणना चरण (Enumeration Phase)*

विधिवत भरे गए गणना प्रपत्रों का मुद्रण, वितरण, मिलान/लिंकिंग और संग्रहण 1,200 मतदाताओं की अधिकतम सीमा वाले मतदान केंद्रों का युक्तिकरण।

*मसौदा मतदाता सूची का प्रकाशन*

ड्राफ्ट रोल में वे सभी मतदाता शामिल होंगे जिनके गणना फॉर्म प्राप्त हो गए हैं। ड्राफ्ट रोल में शामिल न किए गए अनुपस्थित/स्थानांतरित/मृत/डुप्लिकेट नामों की सूची सीईओ वेबसाइट/सार्वजनिक कार्यालयों पर डाली जाएगी।

*ईआरओ/एईआरओ द्वारा नोटिस जारी करना और उस पर निर्णय लेना।*

उन मतदाताओं को नोटिस जारी किए जाएंगे जिनका अंतिम एसआईआर से मिलान/लिंक नहीं किया जा सका। मतदाता के रूप में उनकी पात्रता सुनिश्चित करने के लिए सांकेतिक दस्तावेजों का सत्यापन करना
अंतिम एसआईआर से पहले उनके ठिकाने का पता लगाने के लिए सुनवाई।

*ईआरओ/एईआरओ द्वारा दावे और आपत्तियां प्राप्त करना और उन पर निर्णय लेना।*

मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों का कोई भी मतदाता या बीएलए दावा या आपत्ति दर्ज करा सकता है।

*अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन*

*जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रथम अपील और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों द्वारा द्वितीय अपील प्राप्त करना और उन पर निर्णय लेना*

राजनीतिक दलों की रही सक्रिय भागीदारी
मतदाता सूची को त्रुटिरहित और पारदर्शी बनाने के लिए आयोजित इस ‘बैठक’ में राज्य के प्रमुख राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जो इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य के प्रति उनकी गंभीरता को दर्शाता है।

*उपस्थित दल*
बहुजन समाज पार्टी (BSP)
भारतीय जनता पार्टी (BJP)
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) (CPI-M)
इंडियन नेशनल कांग्रेस (INC)
आम आदमी पार्टी (AAP)
नेशनल पीपुल्स पार्टी (NPP)

इस अवसर पर, सीईओ यशवंत कुमार ने राजनीतिक दलों से आग्रह किया कि वे पुनरीक्षण के दौरान अपने बूथ स्तरीय एजेंटों (BLAs) के माध्यम से निर्वाचन आयोग के कर्मचारियों को पूरा सहयोग दें, ताकि छूटे हुए पात्र नागरिकों के नाम सूची में जोड़े जा सकें और मृत या स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाए जा सकें।

सीईओ यशवंत कुमार ने राजनीतिक दलों को पूरे SIR से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियों की भी जानकारी दी जो इस प्रकार है:

1 मुद्रण/प्रशिक्षण कार्य
दिनांक 28.10.2025 से 03.11.2025 तक

2 घर घर गणना चरण अवधि (घर-घर जाकर सत्यापन) कार्य
दिनांक 04.11.2025 से 04.12.2025 तक

3 मसौदा मतदाता सूची का प्रकाशन दिनांक 09.12.2025

4 दावे और आपत्ति की अवधि
दिनांक 09.12.2025 से 08.01.2026 तक

5 नोटिस चरण ( सुनवाई और सत्यापन);
दिनांक 09.12.2025 से 31.01.2026

6 मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन
दिनांक 07.02.2026

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