Responsive Menu

Download App from

Download App

Follow us on

Donate Us

रेत के अवैध कारोबार में पकड़े गए 56 वाहन मालिकों एवं चालकों के विरुद्ध एफ. आई. आर. दर्ज

बिलासपुर,:–  कलेक्टर संजय अग्रवाल एंव एसएसपी रजनेश सिंह के संयुक्त निर्देशानुसार जिला बिलासपुर में खनिज, राजस्व एंव पुलिस विभाग द्वारा खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एंव भण्डारण पर विगत 16 जून 2025 को संयुक्त कार्रवाई की गई थी। संयुक्त कार्रवाई मे खनिज रेत के अवैध उत्खनन एंव परिवहन करते वाहनों को पकड़ा गया था l उक्त वाहनों के विरुद्ध 10 पुलिस थानों चौकियों मे जप्त किये गए 56 वाहनों के चालकों व मालिकों के विरुद्ध एफ आई आर दर्ज किया गया है।

जिसमे थाना सरकंडा मे 2 हाइवा वाहन, थाना सिविल लाइन मे 3 ट्रेक्टरमय ट्राली, थाना चकरभाटा मे 4 ट्रेक्टर मय ट्राली, जूनापारा चौकी मे 2 हाइवा, हिर्री थाना 02 ट्रेक्टरमय ट्राली, कोनी थाना मे 6 ट्रेक्टरमय ट्राली, थाना पचपेड़ी मे 7 हाइवा व 3 ट्रेक्टरमय ट्राली, थाना मस्तूरी मे 3 ट्रेक्टरमय ट्राली, थाना कोटा मे 11 ट्रेक्टरमय ट्राली एंव चौकी बेलगहना मे 1 पोकलेन मशीन 1 जे सी बी मशीन और 8 ट्रेक्टर मय ट्राली 1 ट्राली के चालकों/मालिकों वाहन मालिकों के विरुद्ध एफ आई आर दर्ज किया गया है।

Advertisement Box

उक्त कृत्य मे संलिप्त वाहन चालकों/मालिकों के विरुद्ध खान एंव खनिज (विकास एंव विनियमन)अधिनियम 1957 की धारा 4(1),4(1क), 21 एंव भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारायें 303(2),3(5) के तहत एफ. आई.आर. दर्ज किया गया है। खनिजों के अवैध उत्खनन,परिवहन,भण्डारण पर खनिज, राजस्व एंव पुलिस विभाग द्वारा कार्रवाई जारी है।

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपने राहत कार्यक्रम की अगली किस्त जारी करने के लिए पाकिस्तान पर 11 नई शर्तें लगाई हैं। वैश्विक मंच पर क्या यह भारत की बड़ी जीत है?

Advertisement Box
Advertisement Box

और भी पढ़ें

📝 संपादक की जानकारी

संपादक: फिरोज खान

पता: बिलासपुर, छत्तीसगढ़ - 495001

संपर्क नंबर: 📞 98271 37773 📞 97131 37773 📞 98279 60889

ईमेल: firojrn591@gmail.com


वेबसाइट में प्रकाशित खबरों से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है समाचार की विषयवस्तु संवाददाता के विवेक पर निर्भर यह एक हिंदी न्यूज़ वेबसाइट है, जिसमें छत्तीसगढ़ सहित देश और दुनिया की खबरें प्रकाशित की जाती हैं। वेबसाइट पर प्रकाशित किसी भी समाचार से संबंधित कानूनी विवाद की स्थिति में केवल बिलासपुर न्यायालय की ही मान्यता होगी।

WhatsApp