जिला स्तरीय बाल विवाह मुक्त मुंगेली बनाने के लिए एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित किया

मुंगेली जिला ब्यूरो शील पाठक की रिपोर्ट
मुंगेली जिला ब्यूरो शील पाठक की रिपोर्ट

महिला एवं बाल विकास विभाग मुंगेली, के द्वारा 19 अप्रैल 2025 को श्री मंगलम् भवन लोरमी, जिला-मुंगेली छ.ग. में हितधारकों, जनप्रतिनिधि, स्वयं सहायता समूह एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का बाल विवाह मुक्त मुंगेली छत्तीसगढ़ भारत के संबंध में एक दिवसीय कार्यशाला जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती संजूला शर्मा के निर्देशानुसार में आयोजित किया गया। राजेन्द्र गेंदले परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना मुंगेली के द्वारा बाल विवाह रोकथाम हेतु बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, बाल विवाह अधिनियम के अन्तर्गत लड़का का उम्र 21 एवं लड़की का उम्र 18 वर्ष का होना अनिवार्य है बाल विवाह करता है तो दोनों पक्ष, सहयोग करने वाले को 02 साल का सजा एवं 01 लाख रूपये का जुर्माना या दोनो होगा, चाईल्ड हेल्पलाइन 1098 में फोन करके शिकायत कर सकते हैं। साथ ही परियोजना अधिकारी के द्वारा बाल विवाह मुक्त जिला बनाने लिए शपथ कराया गया।


उमाशंकर कश्यप समन्वयक चाईल्ड हेल्पलाइन के द्वारा बताया गया कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, बाल विवाह के दुष्प्ररिणाम – बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी एवं चाईल्ड हेल्प लाईन 1098, बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड, किशोर न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 एवं लैगिंक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दिया गया। इस कार्यशाला में राजेन्द्र गेंदले परियोजना अधिकारी, उमाशंकर कश्यप समन्वयक चाईल्ड हेल्पलाइन, पर्यवेक्षक सुश्री मीनाक्षी यादव, श्रीमती भारती जागड़े, श्रीमती चन्द्ररेखा साहू, श्रीमती विजया साहू, श्रीमती रानी वर्मा, श्रीमती प्रभा साहू, कु० सबा बेगम का उपस्थिति रहे।

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