Responsive Menu

Download App from

Download App

Follow us on

Donate Us

नशे के खिलाफ रतनपुर पुलिस का एक्शन, दो शराब कोचिए गिरफ्तार

रतनपुर से ताहिर अली की रिपोर्ट
रतनपुर से ताहिर अली की रिपोर्ट

रतनपुर….बिलासपुर जिले में अवैध नशे के कारोबार पर लगाम कसने के लिए पुलिस लगातार सक्रिय नजर आ रही है। इसी कड़ी में रतनपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो शराब कोचियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) श्रीमती मधुलिका सिंह और एसडीओपी कोटा श्रीमती नूपुर उपाध्याय के मार्गदर्शन में थाना रतनपुर प्रभारी प्रशिक्षु भापुसे अंशिका जैन के नेतृत्व में टीम ने यह कार्रवाई की।पुलिस को सूचना मिली थी कि ग्राम रिंगवार और नवागांव पुडू में अवैध रूप से महुआ शराब की बिक्री की जा रही है। सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने दोनों स्थानों पर दबिश दी।

कार्रवाई के दौरान—(1) रिंगवार के कुदरीपारा से जय सिंह पैकरा के कब्जे से 65 लीटर कच्ची महुआ शराब बरामद की गई।(2) वहीं नवागांव पुडू से कांता बाई केवट के पास से 14 लीटर महुआ शराब जब्त की गई।इस तरह कुल 79 लीटर अवैध महुआ शराब, जिसकी कीमत लगभग 15 हजार 800 रुपये आंकी गई है, पुलिस ने जब्त की।दोनों आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।
गिरफ्तार आरोपी
▪️ जय सिंह पैकरा (40 वर्ष), निवासी रिंगवार कुदरीपारा
▪️ कांता बाई केवट (45 वर्ष), निवासी नवागांव पुडू

टीम की भूमिका

इस पूरी कार्रवाई में थाना प्रभारी अंशिका जैन सहित उपनिरीक्षक मेलाराम कठौतिया, प्रधान आरक्षक सैय्यद अकबर अली, आरक्षक बलदेव सिंह, संजय यादव, धीरज कश्यप और पंचराम रजक की अहम भूमिका रही।

भारत-पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम के बाद कांग्रेस ने संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। क्या सरकार को इस पर विचार करना चाहिए?

और भी पढ़ें

📝 संपादक की जानकारी

संपादक: फिरोज खान

पता: बिलासपुर, छत्तीसगढ़ - 495001

संपर्क नंबर: 📞 98271 37773 📞 97131 37773 📞 98279 60889

ईमेल: firojrn591@gmail.com


वेबसाइट में प्रकाशित खबरों से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है समाचार की विषयवस्तु संवाददाता के विवेक पर निर्भर यह एक हिंदी न्यूज़ वेबसाइट है, जिसमें छत्तीसगढ़ सहित देश और दुनिया की खबरें प्रकाशित की जाती हैं। वेबसाइट पर प्रकाशित किसी भी समाचार से संबंधित कानूनी विवाद की स्थिति में केवल बिलासपुर न्यायालय की ही मान्यता होगी।

WhatsApp