
बिलासपुर :—एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) बिलासपुर ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में जीआरपी बिलासपुर के बर्खास्त आरक्षक संतोष कुमार राठौर के खिलाफ विशेष न्यायाधीश, पीसी एक्ट बिलासपुर की अदालत में अभियोग पत्र पेश किया है।
ACB के अनुसार, आरोपी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने की जानकारी के आधार पर अपराध क्रमांक 57/2024 दर्ज किया गया था। इसके बाद 1 दिसंबर 2024 को बिलासपुर स्थित आरोपी के निवास समेत अन्य ठिकानों पर छापेमारी की गई थी।
विवेचना के दौरान आरोपी की आय और व्यय से संबंधित दस्तावेज एवं अन्य साक्ष्य जुटाए गए। जांच में आरोपी की कुल आय 46 लाख 8 हजार 341 रुपये और व्यय 62 लाख 28 हजार 137 रुपये पाया गया। यानी आय की तुलना में करीब 16 लाख रुपये अधिक व्यय होना सामने आया। ACB ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अपराध प्रमाणित पाए जाने के बाद अभियोजन स्वीकृति प्राप्त कर न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया है।
बताया गया है कि संतोष कुमार राठौर के खिलाफ पूर्व में गांजा तस्करी से जुड़े मामले में भी कार्रवाई हो चुकी है। आरोप है कि जीआरपी में पदस्थ रहने के दौरान अन्य आरक्षकों के साथ मिलकर गांजा तस्करों से पैसे वसूले गए और एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई नहीं की गई। इस मामले में अपराध क्रमांक 117/2024 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
NDPS मामले में आरोपी वर्तमान में बिलासपुर जेल में निरुद्ध है। पुलिस अधीक्षक रेल छत्तीसगढ़ ने आपराधिक आचरण के आरोपों के चलते 19 नवंबर 2024 को संतोष कुमार राठौर को सेवा से पृथक कर दिया था।

आय से अधिक संपत्ति मामले में बर्खास्त आरक्षक के खिलाफ अभियोग पत्र पेश">








