
बिलासपुर यातायात पुलिस ने वाहन चालकों के लिए महत्वपूर्ण गाइडलाइन जारी की है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यातायात नियमों के उल्लंघन पर जारी ई-चालान का शुल्क निर्धारित समय के भीतर जमा करना अनिवार्य है। समय पर चालान जमा नहीं करने वाले मामलों को माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है।

यातायात पुलिस के अनुसार, फिलहाल ई-चालान पोर्टल पर सॉफ्टवेयर अपडेट का कार्य चल रहा है। ऐसे में वाहन चालक NextGen eChallan के माध्यम से कंप्यूटर या लैपटॉप से ऑनलाइन चालान शुल्क जमा कर सकते हैं। यदि किसी प्रकार की तकनीकी समस्या आती है, तो आईटीएमएस के इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (ICCC) पहुंचकर भी अधिकारियों की सहायता से चालान जमा किया जा सकता है।

पुलिस ने बताया कि यातायात नियमों के उल्लंघन के 24 घंटे के भीतर वाहन मालिक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर चालान की जानकारी भेज दी जाती है। वहीं सात दिनों के भीतर चालान की हार्ड कॉपी रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से घर के पते पर भी भेजी जाती है।
यदि निर्धारित समय तक चालान जमा नहीं किया जाता, तो मामला ई-कोर्ट के माध्यम से न्यायालय भेज दिया जाता है। लगातार नोटिस के बावजूद भी कार्रवाई नहीं करने पर ड्राइविंग लाइसेंस के निलंबन या निरस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। वहीं गंभीर मामलों में और बार-बार नियमों का उल्लंघन करने पर न्यायालय वाहन की नीलामी के आदेश भी जारी कर सकता है।
पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात रामगोपाल करियारे के पर्यवेक्षण में यातायात पुलिस ने सभी वाहन चालकों से अपील की है कि समय पर चालान शुल्क जमा करें, यातायात नियमों का पालन करें और सड़क पर सुरक्षित एवं जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाएं।

बिलासपुर यातायात पुलिस की बड़ी अपील, समय पर जमा करें ई-चालान, वरना पहुंचेगा कोर्ट मामला">






