
*गरियाबंद*:- मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ गरियाबंद पुलिस की कार्रवाई को बड़ी सफलता मिली है। थाना राजिम में दर्ज NDPS एक्ट के मामले में माननीय न्यायालय ने दो अंतरराज्यीय गांजा तस्करों को दोषी ठहराते हुए 20-20 वर्ष के कठोर कारावास और 2-2 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर दोनों आरोपियों को एक-एक वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
मामला थाना राजिम के अपराध क्रमांक 399/2024, धारा 20(ख) NDPS एक्ट से संबंधित है। राजिम पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध मादक पदार्थ गांजा का परिवहन कर रहे दो अंतरराज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया था। मामले में पुलिस द्वारा एकत्र किए गए साक्ष्यों, गवाहों के बयान और वैज्ञानिक साक्ष्यों को न्यायालय के समक्ष मजबूती से प्रस्तुत किया गया।
सजायाफ्ता आरोपियों के नाम
देवराज पुटेल, पिता जोगेश्वर पुटेल, उम्र 44 वर्ष
शेखर पुटेल, पिता परमा पुटेल, उम्र 22 वर्ष
दोनों आरोपी हरिशंकर रोड, थाना लतोर, जिला बलांगीर, ओडिशा के निवासी हैं।
राजिम पुलिस ने मामले में समय पर न्यायालय के समक्ष चालान पेश किया। साथ ही पैरवी सेल द्वारा प्रकरण की प्रभावी पैरवी करते हुए सभी महत्वपूर्ण गवाहों एवं वैज्ञानिक साक्ष्यों को न्यायालय के समक्ष मजबूती से रखा गया। पुलिस की प्रभावी विवेचना और मजबूत पैरवी के परिणामस्वरूप न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषी मानते हुए कठोर सजा सुनाई।
गरियाबंद पुलिस अधीक्षक ने इस कार्रवाई के लिए थाना राजिम पुलिस टीम एवं पैरवी सेल की सराहना की है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध मादक पदार्थों के कारोबार और तस्करी में संलिप्त आरोपियों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
गरियाबंद पुलिस का कहना है कि “नशा मुक्त समाज” के उद्देश्य से अवैध नशे के कारोबार पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए अभियान आगे भी जारी रहेगा और नशे के कारोबार में शामिल अपराधियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।







