Responsive Menu

Download App from

Download App

Follow us on

Donate Us

हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट (HSRP) नहीं लगाने वाले वाहन चालकों पर रायपुर पुलिस एवं परिवहन विभाग संयुक्त का अभियान कार्यवाही

111 वाहनों पर की गई कार्यवाही, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने दिए निर्देश

रायपुर:–पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर डॉ. लाल उमेद सिंह के निर्देशानुसार यातायात पुलिस रायपुर एवं परिवहन विभाग की संयुक्त टीम गठित कर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगाने वाले वाहन चालकों पर अभियान कार्यवाही प्रारंभ करते हुए आज 111 वाहन पर कार्यवाही की गई।

बता दे कि हाई.सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट एक विशेष नंबर प्लेट है जिसे वाहनों की सुरक्षा और वाहन पहचान से जुड़े अपराधों को रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह अद्वितीय सुरक्षा सुविधाओं के साथ आता है, जैसे कि पहचान संख्या और क्रोमियम होलोग्राम और LTP स्टीकर। यह भारत सरकार द्वारा सभी प्रकार के वाहनों के लिए अनिवार्य है, ताकि वाहन पंजीकरण को सुव्यवस्थित किया जा सके और धोखाधड़ी गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सके। नंबर प्लेट एल्यूमीनियम से बनी होती हैं और इसमें आसानी से परिवर्तन या छेड़छाड़ नहीं होती हैं। इसमें लेजर उत्कीर्णन जैसी सुविधाएँ शामिल हैं और स्नैप लॉक को प्लेट से हटाया नहीं जा सकता है जिससे डुप्लिकेट बनाना या उनका दुरुपयोग करना काफी मुश्किल हो जाता है। सामान्य तौर पर HSRP प्रणाली पूरे देश में नंबर प्लेटों को मानकीकृत करती है, वाहनों की सुरक्षा में सुधार करती है और प्रभावी कानून प्रवर्तन और यातायात प्रबंधन को सक्षम बनाती है। HSRP की अनिवार्यता भारत में सुरक्षित और अधिक व्यवस्थित वाहन मानदंडों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 के नियम 50 के तहत भारत में सभी वाहनों के लिए हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लगाने का प्रावधान/विवरण दिया गया है, जिसके उल्लंघन पर वाहन मालिक/ चालक पर जुर्माना लगाया जायेगा जो केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 39/192 के तहत हाई सिक्योरिटी रजिस्टेशन प्लेट (HSRP) नही लगे होने पर :-
1. दोपहिया एवं तीन पहिया वाहन पर मोटरयान अधिनियम की धारा 39/192, 1/ए के तहत 1000 रूपये,
2. चार पहिया वाहनों पर मोटरयान अधिनियम की धारा 39/192, 1/बी के तहत 2000 रूपये तथा
3. मध्यम एवं भारी वाहनों पर मोटरयान अधिनियम की धारा 39/192, 1/सी के तहत 3000 रूपये जुर्माना या छः माह कारावास या दोनो से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

1 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों पर छ.ग. शासन द्वारा हाई सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन नम्बर प्लेट लगाने के लिए 30 अप्रेल 2025 तक का समय-सीमा निर्धारित था, परंतु उसके बाद भी आज दिनांक तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगाने वाले वाहन चालक एवं 1 अप्रैल 2019 के बाद पंजीकृत ऐसे वाहन चालक जो एच एस आर पी नंबर प्लेट नहीं लगाने वाले कुल 111 वाहन चालकों पर कार्यवाही की गई , कार्यवाही लगातार जारी रहेगी।
*अपील :-* यातायात पुलिस रायपुर सभी वाहन चालकों से अपील करती है HSRP नंबर प्लेट लगाकर ही वाहन चलाएं ,असुविधा से बचें एवं यातायात नियमों का पालन करें।

“जहां बनना था भविष्य, वहां पनप रहा अपराध”
आज फोकस में

“जहां बनना था भविष्य, वहां पनप रहा अपराध”

राजिम विधायक रोहित साहू ने पेश की संवेदनशीलता की मिसाल,दिव्यांग बच्चों को कराया मेले व मीना बाजार का भ्रमण
आज फोकस में

राजिम विधायक रोहित साहू ने पेश की संवेदनशीलता की मिसाल,दिव्यांग बच्चों को कराया मेले व मीना बाजार का भ्रमण

रायपुर : मुख्यमंत्री कन्या विवाह में उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने घराती बन बारात परघाकर किया सभी का स्वागत
आज फोकस में

रायपुर : मुख्यमंत्री कन्या विवाह में उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने घराती बन बारात परघाकर किया सभी का स्वागत

रायपुर : मुख्यमंत्री से छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने की मुलाकात
आज फोकस में

रायपुर : मुख्यमंत्री से छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने की मुलाकात

रायपुर : ज्ञान, तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में भी देश में विशेष पहचान बनाएगा छत्तीसगढ़ : मुख्यमंत्री  साय
आज फोकस में

रायपुर : ज्ञान, तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में भी देश में विशेष पहचान बनाएगा छत्तीसगढ़ : मुख्यमंत्री साय

रायपुर : बौद्ध परंपराओं के साथ छह नवदंपत्तियों ने लिया जीवनभर साथ निभाने का संकल्प
आज फोकस में

रायपुर : बौद्ध परंपराओं के साथ छह नवदंपत्तियों ने लिया जीवनभर साथ निभाने का संकल्प

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एपल प्रमुख टिम कुक से आईफोन का निर्माण भारत में न करने को कहा है। क्या इसका असर देश के स्मार्टफोन उद्योग पर पड़ सकता है?

और भी पढ़ें

📝 संपादक की जानकारी

संपादक: फिरोज खान

पता: बिलासपुर, छत्तीसगढ़ - 495001

संपर्क नंबर: 📞 98271 37773 📞 97131 37773 📞 98279 60889

ईमेल: firojrn591@gmail.com


वेबसाइट में प्रकाशित खबरों से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है समाचार की विषयवस्तु संवाददाता के विवेक पर निर्भर यह एक हिंदी न्यूज़ वेबसाइट है, जिसमें छत्तीसगढ़ सहित देश और दुनिया की खबरें प्रकाशित की जाती हैं। वेबसाइट पर प्रकाशित किसी भी समाचार से संबंधित कानूनी विवाद की स्थिति में केवल बिलासपुर न्यायालय की ही मान्यता होगी।

WhatsApp