थाना तखतपुर क्षेत्र में डीजे संचालक के विरुद्ध कोलाहल अधिनियम के तहत की गयी कार्यवाही

मुंगेली जिला ब्यूरो शील पाठक की रिपोर्ट
मुंगेली जिला ब्यूरो शील पाठक की रिपोर्ट

 

डीजे संचालक द्वारा बिना अनुमति के तथा बिना डीजे के कागजात के अत्यधिक आवाज में बजाकर किया जा रहा था नियमों का उल्लंघन।*
डीजे संचालक का नाम-नवीन साहू पिता रामकुमार साहू उम्र 25 साल निवासी तिफरा बिलासपुर*
पुलिस अधीक्षक बिलासपुर संतोष सिंह के निर्देशानुसार अधिक मात्रा में साउंड बॉक्स, लाउड स्पीकर्स, तथा मानक क्षमता से अधिक डेसिबल की ध्वनि के प्रसारण करने वाले डीजे संचालकों के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई करने निर्देशित किया गया है। जिसके परिप्रेक्ष्य में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) अर्चना झा एवं अनुविभागीय पुलिस अधिकारी कोटा सिद्धार्थ बघेल के मार्गदर्शन में कोटा थाना प्रभारी निरीक्षक दामोदर मिश्रा के नेतृत्व में मानक क्षमता से अधिक डेसीबल की ध्वनि के प्रसारण किए जाने के कारण डीजे संचालक के विरुद्ध की गई कार्यवाही थाना तखतपुर टाउन में हाई स्कूल के पास शादी कार्यक्रम के दौरान डीजे का उपयोग किया जा रहा था जिसमें डीजे संचालक द्वारा वाहन क्रमांक CG 10 C 5637 में डी जे बांधकर अत्यधिक तेज साउंड में एंव अत्यधिक बेस बढ़ाकर डीजे का उपयोग किया जा रहा था जिसका फोन के माध्यम से थाना प्रभारी तखतपुर को शिकायत मिलने पर मौके पर पहुंचकर थाना तखतपुर पुलिस द्वारा नियमों का उल्लंघन करने वाले डीजे संचालक के विरुद्ध अधिक मात्रा में साउंड बॉक्स, लाउड स्पीकर्स, मानक क्षमता से अधिक डेसिबल की ध्वनि के प्रसारण बिना अनुमति एवं बिना कागजात के किये जाने के कारण *कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985* के तहत कार्यवाही किया जाकर *वाहन सहित डीजे बॉक्स 08 नग , 14 नग लाइट, 03 जनरेटर को जब्त* कर विधिवत‌् कार्यवाही किया गया।

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