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गरियाबंद पुलिस द्वारा इण्ड टू इण्ड कार्यवाही करते हुए 06 नग अवैध हीरा के साथ हीरा को बेचने वाला, खरिदने वाला एवं खपाने वाले सहित 04 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार

गरियाबंद से देव प्रसाद बघेल की रिपोर्ट
गरियाबंद से देव प्रसाद बघेल की रिपोर्ट

गरियाबंद:— गरियाबंद के वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा समस्त थाना प्रभारियों को अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अवैध हीरा, गांजा, वन्य जीव एवं अन्य अवैध मामलों पर प्रभाविय कार्यवाही करते हुए रोक लगने के संबंध में निर्देश दिया गया था। जिसके परिपालन में समस्त थाना प्रभारियों के द्वारा अपने अपने थाना क्षेत्रों में मुखबीर एवं थाना पेट्रोलिंग को सक्रिय किया गया था। दिनांक 28.09.2025 को थाना गरियाबंद को मुखबीर से सूचना मिला कि एक व्यक्ति जिला अस्पताल गरियाबंद के सामने रोड पर अपने पास बहुमुल्य खनिज सामाग्री हीरा रखा है। जिसे बेचने की फिराक में घुमते हुए ग्राहक का इंतजार करते खड़ा है। सूचना पर थाना गरियाबंद से पुलिस स्टाफ घटना स्थल रवाना हो कर घेराबंदी कर रेड कार्यवाही किया मौके पर एक संदिग्ध व्यक्ति मिले जिसका नाम पता पुछने पर अपना नाम (1) जैन कुमार नेताम पिता स्व बंशीलाल नेताम उम्र 45 वर्ष साकिन ग्राम छिंदौला थाना व जिला गरियाबंद का रहने वाता बताया। उक्त आरोपी का तलाशी लिया गया। जिसके लोवर के जेब से एक सफेद कागज में लिपटा हुआ 06 नग हीरा खनिज पदार्थ अवैध रूप से मिला। अवैध हीरा रखने एवं बिक्री करने के संबंध में पुछताछ करने पर आरोपी जैन कुमार नेताम द्वारा बताया गया कि अवैध हीरा को रघुराम ध्रुव पिता स्व.रामजी ध्रुव साकिन कोसमबुड़ा के द्वारा बेचने के लिए दिया। जिसे आरोपी जैन कुमार के द्वारा आरोपी (2) सूरज सोनी पिता संतोष सोनी उम्र 30 साल साकिन जेल कॉलोनी बठेना थाना सिटी कोतवाली धमतरी जिला धमतरी एवं (3) विशाल सोनी पिता संतोष सोनी उम्र 25 साल साकिन जेल कॉलोनी बठेना थाना सिटी कोतवाली धमतरी जिला धमतरी को अवैध हीरा बेचने के लिए घटना स्थल में बुवाया था। दोनो आरोपियो को पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया। प्रकरण में विवेचना के दौरान पतासाजी करते हुए अवैध हीरे का बिक्री करता आरोपी (04) रघुराम ध्रुव पिता स्व. रामजी ध्रुव साकिन कोसमबुड़ा को समक्ष गवाहन के गिरफ्तार किया गया। इस प्रकार प्रकरण में इण्ड टू इण्ड कार्यवाही करते हुए आरोपियां का कृत्य धारा- 303(2),3(5)बीएनएस 21(4) खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 का पाया जाने से आरोपियों के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपियों के कब्जे से 06 नग अवैध हीरा के साथ एक नग NOTHING कंपनी का मोबाइल, एक रीयलमि कंपनी का मोबाइल को समक्ष गवाहन के जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। प्रकरण के तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी उपरांत माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है

*गिरफ्तार आरोपी -*
(1) जैन कुमार नेताम पिता स्व बंशीलाल नेताम उम्र 45 वर्ष साकिन ग्राम छिंदौला थाना व जिला गरियाबंद,
(2) सूरज सोनी पिता संतोष सोनी उम्र 30 साल साकिन जेल कॉलोनी बठेना थाना सिटी कोतवाली धमतरी जिल
धमतरी,
(3) विशाल सोनी पिता संतोष सोनी उम्र 25 साल साकिन जेल कॉलोनी बठेना थाना सिटी कोतवाली धमतरी जिला
धमतरी।
(4) रघुराम ध्रुव पिता स्व. रामजी ध्रुव साकिन कोसमबुड़ा थाना व जिला गरियाबंद।

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*जप्त सामग्री -*
06 नग अवैध हीरा, एक नग NOTHING कंपनी का मोबाइल एवं एक रीयलमि कंपनी का मोबाइल।

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