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खरीफ विपणन वर्ष 2026-27: समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए किसान पंजीयन 31 अक्टूबर तक, एग्रीस्टैक पंजीयन अनिवार्य

बिलासपुर से धनंजय तिवारी की रिपोर्ट
बिलासपुर से धनंजय तिवारी की रिपोर्ट

बिलासपुर कलेक्टर कार्यालय (खाद्य शाखा) द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के लिए किसान पंजीयन की समय-सीमा जारी कर दी गई है।
जारी निर्देशों के अनुसार 1 जुलाई 2026 से 31 अक्टूबर 2026 तक किसान नया पंजीयन, पूर्व पंजीयन का नवीनीकरण, बैंक खाता एवं खसरा संशोधन करा सकेंगे। इस वर्ष सभी श्रेणी के किसानों के लिए एग्रीस्टैक पोर्टल पर पंजीयन अनिवार्य किया गया है।
पिछले खरीफ वर्ष 2025-26 में पंजीकृत किसानों को इस वर्ष भी पंजीकृत माना जाएगा, लेकिन उनके भूमि एवं फसल संबंधी रिकॉर्ड का सत्यापन एग्रीस्टैक पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा।
वनाधिकार पट्टाधारी, बटाईदार, दुबान, शासकीय पट्टेदार, कोटवार तथा संस्थागत किसानों को भी धान विक्रय के लिए एग्रीस्टैक में पंजीयन कराना आवश्यक होगा। वहीं, बटाई या रेगा के माध्यम से खेती करने वाले किसानों के लिए एग्रीस्टैक के ऑथराइजेशन मॉड्यूल के जरिए नामिनी पंजीयन की व्यवस्था भी की गई है।


इसके अलावा, 15 अगस्त 2026 से 31 अक्टूबर 2026 तक डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से फसल की प्रविष्टि की जाएगी। धान खरीदी के दौरान केवल उन्हीं किसानों का धान खरीदा जाएगा, जिनकी फसल की जानकारी डिजिटल क्रॉप सर्वे में दर्ज होगी।
प्रशासन ने सभी किसानों से अपील की है कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपना पंजीयन एवं आवश्यक संशोधन कराकर धान विक्रय की प्रक्रिया को सुगम बनाएं।

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संपादक: फिरोज खान

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