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स्वतंत्रता दिवस पर विशेष आलेख | तिरंगा से आगे की आजादी : नागरिक अधिकारों की संवैधानिक गारंटी ही स्वतंत्रता की असली कसौटी

नारायणपुर से संतोष नाग की रिपोर्ट
नारायणपुर से संतोष नाग की रिपोर्ट

{लेखक: एच. पी. जोशी}

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जब हम तिरंगा फहराते हैं, राष्ट्रगान गाते हैं और स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को स्मरण करते हैं, तब एक बुनियादी प्रश्न पर विचार करना भी आवश्यक है कि आखिर किसी राष्ट्र के आजाद होने का वास्तविक अर्थ क्या है? क्या किसी राष्ट्र का अपना झंडा, अपनी सरकार और अपनी सीमाएं ही उसकी स्वतंत्रता की अंतिम पहचान हैं? निश्चय ही ये स्वतंत्र राष्ट्र की आवश्यक पहचान हैं, लेकिन स्वतंत्रता का वास्तविक मूल्य इससे कहीं आगे है। किसी राष्ट्र की आजादी की सबसे महत्वपूर्ण कसौटी यह है कि उस राष्ट्र के नागरिकों को संविधान द्वारा कौन-कौन से अधिकार प्राप्त हैं और वे उन अधिकारों का कितनी स्वतंत्रता, निर्भीकता और गरिमा के साथ उपयोग कर सकते हैं।

भारत की स्वतंत्रता का अर्थ केवल 15 अगस्त 1947 को सत्ता का हस्तांतरण नहीं था। स्वतंत्र भारत ने संविधान के माध्यम से अपने नागरिकों को एक ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रदान की, जिसमें राज्य स्वयं संविधान से बंधा है और नागरिकों के मौलिक अधिकार राज्य की शक्ति पर संवैधानिक मर्यादा स्थापित करते हैं। संविधान का अनुच्छेद 12 ‘राज्य’ की परिधि निर्धारित करता है और अनुच्छेद 13 यह सुनिश्चित करता है कि राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों को छीनता या कम करता हो। इस अर्थ में नागरिक के अधिकार किसी सरकार की कृपा नहीं, बल्कि संविधान द्वारा संरक्षित अधिकार हैं।

इसीलिए किसी राष्ट्र की वास्तविक स्वतंत्रता का सबसे जीवंत प्रमाण उसका नागरिक है। यदि नागरिक अपने विचार व्यक्त कर सकता है, सरकार की नीतियों पर प्रश्न उठा सकता है, असहमति दर्ज कर सकता है, शांतिपूर्ण ढंग से विरोध कर सकता है, न्यायालय की शरण ले सकता है और अपने अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध संवैधानिक उपचार मांग सकता है, तभी स्वतंत्रता का अर्थ वास्तविक जीवन में दिखाई देता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 नागरिकों को वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा शांतिपूर्वक और बिना हथियार सभा करने का अधिकार देता है। इन अधिकारों पर संविधान द्वारा निर्धारित युक्तिसंगत प्रतिबंध भी हैं, इसलिए स्वतंत्रता का अर्थ अराजक या निरंकुश आचरण नहीं, बल्कि संविधान की मर्यादा के भीतर अधिकारों का निर्भीक और प्रभावी उपयोग है।

लोकतंत्र की सुंदरता इसी में है कि नागरिक केवल सरकार की प्रशंसा करने के लिए स्वतंत्र नहीं होता, बल्कि वह सरकार से प्रश्न पूछने, नीतियों की आलोचना करने और असहमति व्यक्त करने के लिए भी स्वतंत्र होता है। लोकतंत्र में विरोध राष्ट्र-विरोध नहीं होता और असहमति लोकतंत्र की कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी जीवंतता का प्रमाण हो सकती है। शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार नागरिक को यह अवसर देता है कि वह अपनी बात सत्ता तक पहुंचा सके, अपनी असहमति सार्वजनिक रूप से दर्ज कर सके और लोकतांत्रिक विमर्श का हिस्सा बन सके। इसलिए किसी लोकतंत्र में यह देखना महत्वपूर्ण है कि सत्ता के पक्ष में बोलने वाले कितने लोग हैं, उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण यह देखना है कि सत्ता से असहमत नागरिक अपनी बात कितनी निर्भीकता से कह सकता है।

इसी क्रम में संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण की गारंटी देता है, जबकि अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की संवैधानिक सुरक्षा का आधार है। किसी नागरिक की स्वतंत्रता केवल उसके जीवित रहने तक सीमित नहीं है; न्यायिक व्याख्या ने जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को गरिमा, निष्पक्षता और विधि द्वारा स्थापित न्यायपूर्ण प्रक्रिया से जोड़ा है। इसलिए स्वतंत्र भारत में नागरिक की गरिमा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी उसकी स्वतंत्रता।

स्वतंत्रता का अर्थ यह भी है कि राज्य की शक्ति अंतिम और निरंकुश न हो। यदि किसी नागरिक को लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो संविधान उसे न्यायपालिका की शरण में जाने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का संवैधानिक अधिकार देता है, जबकि अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन सहित अन्य विधिक उद्देश्यों के लिए भी रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। सर्वोच्च न्यायालय स्वयं अनुच्छेद 32 को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन का महत्वपूर्ण संवैधानिक माध्यम मानता है।

यहीं से स्वतंत्रता का एक और महत्वपूर्ण पक्ष सामने आता है—न्यायालय केवल अधिकारों की घोषणा नहीं करते, बल्कि उनके प्रवर्तन के लिए आदेश और निर्देश भी जारी करते हैं। संविधान की वास्तविक शक्ति तब दिखाई देती है, जब न्यायालय द्वारा नागरिक के पक्ष में दिया गया संरक्षण जमीन पर प्रभावी होता है। इस प्रक्रिया में राज्य की विधि-प्रवर्तन संस्थाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। पुलिस, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और अन्य अधिकृत सुरक्षा संस्थाएं कानून के अनुसार न्यायालयों के आदेशों और विधिक दायित्वों के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। पुलिस की लोकतांत्रिक भूमिका केवल अपराध नियंत्रण तक सीमित नहीं है; नागरिक की जान, स्वतंत्रता, गरिमा और कानून द्वारा प्रदत्त अधिकारों की रक्षा भी उसके कर्तव्यों का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

वर्दी इसलिए केवल शक्ति का प्रतीक नहीं है; संवैधानिक लोकतंत्र में वर्दी कानून के अधीन शक्ति का प्रतीक है। न्यायालय संविधान और कानून के आधार पर नागरिक के अधिकारों की रक्षा का आदेश देता है और विधि-प्रवर्तन संस्थाएं उस आदेश को विधि के अनुसार प्रभावी बनाने में भूमिका निभाती हैं। यही कारण है कि पुलिस की वास्तविक प्रतिष्ठा केवल उसकी शक्ति में नहीं, बल्कि उस शक्ति के वैधानिक, निष्पक्ष और संयमित प्रयोग में है। जब एक पुलिसकर्मी किसी पीड़ित की सहायता करता है, किसी नागरिक की जान बचाता है, कानून के अनुसार किसी की स्वतंत्रता की रक्षा करता है अथवा न्यायालय के आदेश का पालन सुनिश्चित करता है, तब वह केवल ड्यूटी नहीं कर रहा होता; वह संवैधानिक शासन और कानून के राज को व्यवहार में उतार रहा होता है।

इसी प्रकार भारतीय सेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवान राष्ट्र की संप्रभुता, अखंडता, सीमाओं और आंतरिक सुरक्षा की रक्षा में अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं। सीमा की सुरक्षा स्वतंत्र राष्ट्र के अस्तित्व की आधारशिला है, जबकि संविधान नागरिकों के भीतर की स्वतंत्रता और अधिकारों की संरचना निर्धारित करता है। इस दृष्टि से सीमा पर खड़ा सैनिक राष्ट्र की बाहरी स्वतंत्रता की रक्षा करता है, न्यायपालिका नागरिक की संवैधानिक स्वतंत्रता की रक्षा करती है और कानून के अनुसार कार्य करने वाली पुलिस तथा अन्य विधि-प्रवर्तन संस्थाएं उस संवैधानिक व्यवस्था को व्यवहार में प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

लेकिन नागरिक अधिकारों की वास्तविकता केवल इस बात से तय नहीं होती कि संविधान में क्या लिखा है। असली प्रश्न यह है कि एक सामान्य नागरिक अपने जीवन में उन अधिकारों को कितना महसूस करता है। क्या गरीब व्यक्ति भी न्यायालय तक पहुंच सकता है? क्या कमजोर व्यक्ति भी कानून के समक्ष स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है? क्या कोई नागरिक सत्ता से असहमत होकर अपनी बात शांतिपूर्ण ढंग से कह सकता है? क्या किसी महिला, बच्चे, श्रमिक, अल्पसंख्यक, वंचित या सामाजिक रूप से कमजोर व्यक्ति की गरिमा उतनी ही महत्वपूर्ण मानी जाती है जितनी किसी प्रभावशाली व्यक्ति की? क्या नागरिक यह विश्वास कर सकता है कि उसके अधिकारों का उल्लंघन होने पर कानून उसके साथ खड़ा होगा? स्वतंत्रता की वास्तविक परीक्षा इन्हीं प्रश्नों के उत्तर में छिपी है।

हमारे लिए यह भी समझना आवश्यक है कि अधिकारों की स्वतंत्रता और कानून की मर्यादा एक-दूसरे के विरोधी नहीं हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ किसी दूसरे की गरिमा को नष्ट करने की स्वतंत्रता नहीं है। शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार हिंसा का अधिकार नहीं है। धार्मिक स्वतंत्रता दूसरे के विश्वास का अपमान करने की स्वतंत्रता नहीं है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता कानून से ऊपर होने का अधिकार नहीं है। संविधान ने अधिकार दिए हैं, तो उनके साथ संवैधानिक सीमाएं और नागरिक दायित्व भी निर्धारित किए हैं। वास्तविक स्वतंत्रता वही है जिसमें नागरिक अपने अधिकारों का निर्भीक उपयोग करे और साथ ही दूसरे नागरिक के अधिकारों, गरिमा तथा स्वतंत्रता का सम्मान भी करे।

इसलिए 15 अगस्त को केवल यह कह देना पर्याप्त नहीं कि हमारा देश स्वतंत्र है। हमें यह भी पूछना चाहिए कि हमारे नागरिक कितने स्वतंत्र हैं। किसी राष्ट्र की स्वतंत्रता का सबसे बड़ा प्रमाण उसका झंडा नहीं, बल्कि उस झंडे के नीचे रहने वाले नागरिक की निर्भीक आवाज है। तिरंगा हमारी राष्ट्रीय स्वतंत्रता का प्रतीक है, लेकिन नागरिक का संविधान-सम्मत स्वतंत्र विचार उस स्वतंत्रता की जीवंत अभिव्यक्ति है। तिरंगा हमें बताता है कि राष्ट्र स्वतंत्र है; नागरिक की स्वतंत्र आवाज यह प्रमाणित करती है कि उस स्वतंत्रता का लोकतांत्रिक अर्थ जीवित है।

स्वतंत्रता दिवस इसलिए केवल अतीत को याद करने का दिन नहीं, बल्कि वर्तमान की संवैधानिक जिम्मेदारी को समझने का दिन भी है। हमें ऐसी लोकतांत्रिक संस्कृति को मजबूत करना होगा जिसमें सरकार मजबूत हो, लेकिन संविधान उससे ऊपर हो; राज्य के पास शक्ति हो, लेकिन उस शक्ति पर कानून का नियंत्रण हो; पुलिस और सुरक्षा बलों के पास अधिकार हों, लेकिन उनका प्रयोग संविधान और कानून के अधीन हो; न्यायालय स्वतंत्र हों और नागरिक अपने अधिकारों के लिए उनके दरवाजे तक पहुंच सके; और नागरिक अपने अधिकारों के साथ अपने कर्तव्यों के प्रति भी उतना ही सजग हो।

अंततः किसी राष्ट्र की स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ केवल अपना झंडा फहराना नहीं है। स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ है—नागरिक को विचार करने की स्वतंत्रता, अपनी बात कहने की स्वतंत्रता, संविधान की सीमाओं के भीतर शांतिपूर्ण विरोध करने की स्वतंत्रता, समानता और गरिमा के साथ जीने का अधिकार, न्याय पाने का अधिकार और राज्य की शक्ति के सामने अपने संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा का भरोसा।

क्योंकि तिरंगा स्वतंत्रता का प्रतीक है, संविधान उसकी गारंटी है, न्यायपालिका उसके अधिकारों की संवैधानिक प्रहरी है और कानून के शासन के प्रति प्रतिबद्ध राज्य की संस्थाएं उसकी वास्तविक सुरक्षा की महत्वपूर्ण कड़ी हैं।

इस स्वतंत्रता दिवस पर आइए हम केवल स्वतंत्र भारत का उत्सव न मनाएं, बल्कि उस भारत की संवैधानिक आत्मा की रक्षा का संकल्प लें, जिसमें नागरिक की आवाज सत्ता से भयभीत न हो, असहमति को लोकतंत्र में स्थान मिले, शांतिपूर्ण विरोध को संवैधानिक मर्यादा के भीतर सम्मान मिले और प्रत्येक नागरिक यह विश्वास लेकर जी सके कि उसके अधिकार केवल संविधान के पन्नों पर लिखे शब्द नहीं, बल्कि न्याय और कानून द्वारा संरक्षित वास्तविक अधिकार हैं।

यही स्वतंत्रता का सार है। यही लोकतंत्र की आत्मा है। और यही उस आजादी की सबसे बड़ी गारंटी है, जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने अपना सर्वस्व न्योछावर किया था।

आजादी का असल मतलब नागरिकों को मिलने वाली गारंटी अधिकारों से है।

जय हिंद।
जय भारत।

(एच. पी. जोशी)
लेखक, विचारक, दार्शनिक एवं पुलिस अधिकारी
[लेखक  हुलेश्वर प्रसाद जोशी जी मानव अधिकारों के जानकार हैं।]

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