
उच्च न्यायालय के गाइड लाइन एवं प्रशासन के निर्देशों का उल्लघन कर रात्रि में तीव्र ध्वनी से डीजे बजाने वाले अलग अलग ग्रामों से 3 पीकप वाहन डीजे सेट अप के साथ जप्त डीजे संचालको के विरूद्ध स्तगासा क्रमांक 01/2025, 02/2025,03/2025 धारा 15 कोलाहल अधिनियम 1985 के तहत की गयी कार्यवाही जिसमे
उमेश कुमार धुरी पिता लच्छीराम धुरी उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम नवागांव थाना जरहागांव जिला मुंगेली
बसंत साहू पिता बलदेव साहू उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम चिखलदहा थाना तखतपुर जिला बिलासपुर
दीपक ध्रुव पिता रूप सिंह ध्रवु उम्र 35 साल निवासी ग्राम पाली चौकी जूनापारा तखतपुर टाटा वाहन मेटाडोर वाहन क्रमाक CG 10 BR 8973 मोडीफाई वाहन मे बंधा हुआ 08 नग बेस, 04 नग एल ए डी लाईट 04 नग टाप 02 नग जनरेटर 03 नग जायफर मशीन , 01 नग क्रास ओनर 02 स्टेपलाईजर, 02. पीकप वाहन क्रमांक CG 10 AH 8170 मोडी फाईड वाहन मे बंधा हुआ 08 नग बेस बड़ा बाक्स, 04 नग टॉप बाक्स, 02 नग ब्लेंडर लाईट, 04 नग एम्प्लीफायर, 01 नग माईक बीना वायर, 01 नग मिक्सर, 02 नग कॉस ओवर मेटाडोर वाहन क्रमांक CG 10AV 7161 मोडीफाई वाहन मे लगा हुआ 08 बडा बाक्स, 04 टाप बाक्स,.04 की आर.एक्स. बाक्स एम्पली, मिक्सर, सारफी लाईट. एम.आई.बार लाई
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि सूचना मिली की रात्रि में गणेश प्रतिमा विसर्जन के लिए घटना स्थल ग्राम पचबहरा केकती,व दैजा पर आम जगह में डीजे संचालक के द्वारा पिक अप वाहन में डीजे का सेट लगा कर तेज ध्वनी पर डीजे बजा रहा है जिसे अत्यधिक ध्वनि उत्पन्न हो रही थी जिसे आम नागरिकों को परेशानी हो रही थी पूर्व में डीजे संचालकों को मीटिंग के दौरान उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करने हेतु हिदायत दी गई थी उसके बावजूद दीपक ध्रुव उमेश कुमार धुरी बसंत साहू द्वारा निर्देशों का पालन न करते हुए नियमो का उल्लंघन कर डीजे बजाया जा रहा था
मौके पर डीजे बजाने अनुमति पत्रक नही होना, बताया गया एवं अनावेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन करना पाया गया जिससे अनावेदक के विरूद्ध छत्तीसगढ़ कोलाहल अधिनियम 1985 के नियम धारा 15 का उल्लघन करना पाया गया एवं अनावेदको द्वारा वाहन को मोडी फाईड कर डीजे साउंड सिस्टम को चलाते हुए पाये जाने से वाहन को जप्त कर धारा 15 छत्तीसगढ़ कोलाहल अधिनियम 1985 के तहत इस्तगाशा तैयार कर न्यायालय पेश किया जाता है।










