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बिलासपुर सिटी कोतवाली क्षेत्र में धारा 144 लागू, सभा-जुलूस पर रोक

बिलासपुर से धनंजय तिवारी की रिपोर्ट
बिलासपुर से धनंजय तिवारी की रिपोर्ट

बिलासपुर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी संजय अग्रवाल ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। यह आदेश 28 अगस्त 2026 को जारी किया गया है और आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगा।
दरअसल, सिटी कोतवाली क्षेत्र के खपरगंज मोहल्ले में दो गुटों के बीच विवाद और झगड़े की स्थिति बनने के बाद बड़ी संख्या में लोगों के एकत्रित होने की आशंका जताई गई थी। पुलिस से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर कलेक्टर ने कानून-व्यवस्था और सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया है।
आदेश के मुताबिक सिटी कोतवाली क्षेत्र में बिना अनुमति सभा, रैली, जुलूस, प्रदर्शन, धरना और हड़ताल पर प्रतिबंध रहेगा। वहीं किसी स्थान पर चार या उससे अधिक लोग समूह के रूप में एकत्रित नहीं हो सकेंगे। हालांकि परिवार के सदस्यों के बाजार जाने या सामान्य आवागमन पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
इसके अलावा तलवार, चाकू, लाठी, भाला, फरसा, कुल्हाड़ी, गुप्ती, खुकरी, बल्लम सहित अन्य हथियार लेकर सार्वजनिक स्थानों पर निकलने पर भी रोक लगाई गई है। शासकीय ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों और विशेष परिस्थितियों में लाठी का सहारा लेने वाले वृद्ध एवं दिव्यांग व्यक्तियों को अपवाद दिया गया है।

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📝 संपादक की जानकारी

संपादक: फिरोज खान

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वेबसाइट में प्रकाशित खबरों से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है समाचार की विषयवस्तु संवाददाता के विवेक पर निर्भर यह एक हिंदी न्यूज़ वेबसाइट है, जिसमें छत्तीसगढ़ सहित देश और दुनिया की खबरें प्रकाशित की जाती हैं। वेबसाइट पर प्रकाशित किसी भी समाचार से संबंधित कानूनी विवाद की स्थिति में केवल बिलासपुर न्यायालय की ही मान्यता होगी।

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