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शिवपुर में बायोमास पैलेट संयंत्र की स्थापना के लिए ग्राम पंचायत प्रस्ताव सहित ग्राम सभा से पारित अनापत्ति प्रमाण पत्र की मांग पर ग्राम पंचायत में हुई आपत्ति

रतनपुर से रवि ठाकुर की रिपोर्ट
रतनपुर से रवि ठाकुर की रिपोर्ट

रतनपुर—-व्यवसायिक / औद्योगिक प्रयोजन में व्यपवर्तन कराने ग्राम पंचायत प्रस्ताव सहित ग्राम सभा से पारित अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान नहीं करने बाबत् ग्राम पंचायत शिवपुर में लिखित आवेदन देकर आपत्ति दर्ज कराया गया है
विषयांतर्गत यह कि श्रीराम ग्रीन फ्युल्स एलएलपी भागीदार संजय अग्रवाल ने ग्राम शिवपुर, पटवारी हल्का नंबर 9 तहसील पाली, जिला कोरबा (छ.ग.) स्थित खसरा नं. 541/72, 541/48, 541/45, 541/59, 541/42, 541/49, 541/38, 541/15, 541/52 में से, 541/54, 541/81, 541/88, 541/22 एवं अन्य कुल रकबा लगभग 12 एकड़ भूमि पर ग्रीन बायोमास पैलेट संयंत्र की स्थापना किया जाना

प्रस्तावित बताकर संयंत्र के संचालन के लिए कच्चा सामग्री भण्डारण, विद्युत कनेक्शन (उच्चदाब 33/440 के.व्ही.ए.), विद्युत सबस्टेशन, जल आपूर्ति हेतु पाईप लाईन बिछाने, रिजर्व वियर (जल संग्रहण तालाब / सतही जल), भू-गर्भ जल आहरण, भवन निर्माण अनुज्ञा, पर्यावरणीय स्वीकृति व भूमि को व्यवसायिक / औद्योगिक प्रयोजन में व्यपवर्तन कराने के लिए ग्राम पंचायत प्रस्ताव सहित ग्राम सभा से पारित अनापत्ति प्रमाण पत्र की मांग का आवेदन ग्राम पंचायत शिवपुर में करने की जानकारी प्राप्त होंवे पर लिखित आवेदन देकर आपत्ति दर्ज कराते हुए पंचायत से अनुग्रह किया गया है कि अनापत्ति प्रमाण पत्र ना दिया जाए।

आपको बता दे कि ग्राम शिवपुर, पटवारी हल्का नंबर 9 तहसील पाली, जिला कोरबा (छ.ग.) स्थित खसरा नंबर 541/1 मूल रकबा हेक्टेयर जमीन बड़े झाड़ का मद की जमीन है। जिसका सौ से भी अधिक खसरा बटांकन हो चुका है। इसमें कई खसरा नंबर की जमीन शासकीय पट्टे पर दी गई है। उक्त खसरे की जमीन पर बड़े पैमाने पर हरे भरे पेड़ पौधे हैं। जमीन के जिस हिस्से पर कंपनी अपना स्वामित्व बता रहा है वहां भी महीना भर पहले काफी तादाद में हरे भरे पेड़ पौधे थे। जिन्हें रातोंरात जमींदोज कर जला दिया गया है।

वहीं आस-पास की जमीनों में अब भी उतनी ही तादाद में हरे भरे पेड़ पौधे मौजूद है। जमीन बड़े झाड़ का जंगल मद की है। पेड़ पौधों के लिए आरक्षित बड़े झाड़ का जंगल मद की जमीन का व्यवसायिक / औद्योगिक प्रयोजन में व्यपवर्तन कराने से पर्यावरण को अपूर्णीय क्षति होगा। संयंत्र के लिए भू जल का भी दोहन किया जाएगा। जिससे भू-जल स्तर भी प्रभावित होगा। प्रस्तावित स्थल से लगा प्राकृतिक जंगली नाला गहिला नाला भी है।

संयंत्र की स्थापना से निकलने वाले अवशिष्ट से के भी गहिला नाला के प्रदूषित होने आशंका बनी रहेगी।इस पर आवेदक के द्वारा लिखित में निवेदन किया गया है कि कि पर्यावरण और जन हित में बड़े झाड़ का जंगल मद की जमीन का व्यवसायिक / औद्योगिक प्रयोजन में व्यपवर्तन करने के लिए ग्राम पंचायत प्रस्ताव सहित ग्राम सभा से पारित अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान नहीं करने कानून सम्मत उचित पहल करने की बात कही गयी है ।

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