
बिलासपुर:— छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में शादी का झांसा देकर महिला का शारीरिक शोषण करने और लाखों रुपये की ठगी करने के आरोप में सरकंडा पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मनोज कुमार यादव, उम्र 30 वर्ष, निवासी धनगांव, थाना पामगढ़, जिला जांजगीर-चांपा के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।
पुलिस के मुताबिक, पीड़िता के पति की सितंबर 2025 में मृत्यु हो गई थी। इसके बाद पूर्व परिचित मनोज यादव ने महिला से संपर्क किया और उससे शादी करने तथा उसके तीनों बच्चों को अपनाने का भरोसा दिलाया। आरोप है कि इसी भरोसे का फायदा उठाकर आरोपी ने महिला के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। साथ ही, पामगढ़ में मकान खरीदने सहित अन्य बहाने बनाकर बीमा और बैंक खातों से लगभग 20 से 22 लाख रुपये नकद एवं फोन-पे के माध्यम से ले लिए।
रकम लेने के बाद आरोपी अपना मोबाइल फोन बंद कर फरार हो गया और शादी करने से मुकर गया। पीड़िता की शिकायत पर सरकंडा थाने में अपराध क्रमांक 1213/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 और 318(4) में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई।
पुलिस और साइबर सेल की टीम ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की लोकेशन दुर्ग जिले के धमधा में ट्रेस की। इसके बाद घेराबंदी कर उसे हिरासत में लिया गया। पुलिस के अनुसार, पूछताछ में आरोपी ने रकम अपने और परिवार के खर्च, सोने के जेवर छुड़ाने तथा निजी जरूरतों में खर्च करने की बात स्वीकार की। आरोपी के कब्जे से बैंक एटीएम कार्ड, ऋण संबंधी दस्तावेज और वीवो कंपनी का मोबाइल फोन जब्त किया गया है।
यह कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पंकज पटेल और नगर पुलिस अधीक्षक तिलेश्वर प्रसाद यादव के मार्गदर्शन में की गई।

शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण और 22 लाख रुपये की ठगी का आरोप, आरोपी गिरफ्तार">








